HEADLINES


More

by : pramod goyal

 हरियाणा के सभी रजिस्ट्री कार्यालय पूर्णतः क्रियाशील पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्यभर में सभी रजिस्ट्री कार्यालय पूरी तरह क्रियाशील हैं और पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। किसी भी स्थान पर रजिस्ट्री सेवाएं निलंबित नहीं की गई हैं।



राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के साथ चर्चा कर ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ समाचार माध्यमों में प्रसारित भ्रामक रिपोर्ट असत्य हैं यह नई प्रणाली नागरिकों को तेज़, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

प्रणाली लागू होने के बाद से अब तक 2,778 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 927 रजिस्ट्री पूर्ण 495 आवेदनों की तिथि निर्धारित तथा 327 आवेदन अपूर्ण दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत किए गए हैं। शेष आवेदन पांच कार्य दिवसों की समयावधि में पूर्ण किए जा रहे हैं।

by : pramod goyal

 रोहतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महिलाओं के कपड़े उतरवाने और उनकी महावारी की पुष्टि करने के लिए फोटो करने जैसे आरोपों के मामले में विवि की ओर से दो सेनेटरी सुपरवाइजर वितेंद्र और विनोद हुड्डा की सेवाओं को बर्खास्त कर दिया है। वहीं मामले में आरोपित सहायक कुलसचिव श्याम सुंदर शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

ये आदेश वीरवार देर शाम को जारी किए गए। इस दौरान स्पष्ट किया गया


है कि श्याम सुंदर रोहतक मुख्यालय में ही रहेंगे। बता दें कि इससे पहले दो सुपरवाइजर को सप्ताहभर पहले निलंबित किया गया था।

वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की ओर से स्वत: संज्ञान लिए जाने के बाद विवि प्रशासन ने भी प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के पास भेजी जा चुकी है।

इसके अलावा मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी संज्ञान ले चुका है। बता दें कि 26 अक्टूबर को घटना उस समय घटी जब राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्हें भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

by : pramod goyal

 फरीदाबाद:  पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके निरंतर में कार्रवाई करते हुये अपराध शाखा सेक्टर 65 की टीम ने थाना शहर बल्लभगढ क्षेत्र के अर्तगत 3 नवंबर को छात्रा पर गोली चलाने के मामले में अवैध हथियार उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

  
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 3 नवंबर को श्याम कालोनी बल्लभगढ में जतिन नाम के लडके द्वारा एक 12वीं की छात्रा को गोली मार दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुये क्राईम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम ने आरोपी जितेंद्र उर्फ जतिन वासी सिरमथला जिला गुरुग्राम को 5 नवंबर को गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में बताया था कि उसने एक और अवैध हथियार भी छिपा कर रखा हुआ है, जब क्राईम ब्रांच की टीम उस अवैध हथियार को बरामद करने के लिये उसको साथ लेकर गई तो आरोपी ने बरामदगी के दौरान मौका पर पडे पत्थरों के ढेर से अवैध हथियार निकालकर अचानक पुलिस टीम पर 2 फायर किये व भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अवैध हथियार अपने गांव सिरमथला के ही रहने वाले देवेंद्र उर्फ देवा से लेकर आया था।


by : pramod goyal

 फरीदाबाद:- फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में रंगदारी मांगने व रॉड से हमला करने के मामले में क्राईम ब्रांच सैंट्रल की टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।


पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ओल्ड फरीदाबाद वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को  दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका ओल्ड मैन मार्केट में किरयाना स्टोर है, 15 अक्टूबर को दिन के समय वह अपनी दुकान पर बैठा था तो उसके पास दो लडके आये जिसमें से एक ने अपना नाम विजय बताया और उससे मंथली के रुप में 10,000 रुपये मांगे और धमकी देकर वहा से चले गये। जिसके कुछ देर आरोपियों ने शिकायतकर्ता की दुकान के सामने फड लगाने वाले कैलाश को चाकू मार कर घायल कर दिया। जिस शिकायत पर थाना ओल्ड में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए क्राईम ब्रांच सैंट्रल की टीम ने कपिश(29) व विवेक(20) वासी बाड मोहल्ला ओल्ड फरीदाबाद को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में सामने आया कि 15 अक्टूबर को दोनों आरोपी अपने साथी विजय व अन्य के साथ ओल्ड मैन मार्केट में किरयाना स्टोर पर रंगदारी मांगने गए थे, जहां उन्होंने कैलाश पर लोहे की राड से हमला किया था। दोनों आरोपियों से लोहे की राड बरामद की गई है। वहीं आरोपी विजय को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दोनों आरोपियों को माननीय न्यायलय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा गया है।


by : pramod goyal

 फरीदाबाद ​में 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने शिवम, निवासी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। अदालत ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म बेहद गंभीर है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश देना जरूरी है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी है। उसके माता-पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। रोजाना सुबह से देर शाम तक दुकान पर रहते हैं। आरोपी शिवम फरीदाबाद में पीड़िता के घर के पास किराये के मकान में रहता था। दोनों के बीच करीब आठ महीने से जान-पहचान थी और कभी-कभी बातचीत भी होती थी।

घटना 14 जून 2021 की दोपहर की है। उस दिन पीड़िता के माता-पिता सब्जी की दुकान पर गए हुए थे। बच्ची घर में अकेली थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे शिवम उसके घर में आया और जब बच्ची बाथरूम में गई, तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ गलत काम किया।


जब पीड़िता ने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। डर और धमकी के कारण बच्ची ने कई दिनों तक यह बात किसी को नहीं बताई।

लेकिन, मानसिक रूप से परेशान होकर उसने 30 जून 2021 को अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद मां बेटी को लेकर महिला थाना सेंट्रल पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।


by : pramod goyal

 फरीदाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने और ट्रांसफर स्टेशन की बाउंड्री वॉल समय पर पूर्ण न करने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त कार्रवाई की है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी संदीप सिंह पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह आदेश एनजीटी की प्रधान पीठ के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने अजय लाल मलिक बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 सितंबर 2024 को नगर निगम फरीदाबाद को निर्देश दिए गए थे कि वह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करे और 31 दिसंबर 2024 तक ट्रांसफर स्टेशन की बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा करे।

हालांकि तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ और 15 जनवरी 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। एनजीटी ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए दोनों अधिकारियों पर जुर्माना लगाया। हालांकि यह जुर्माना अधिकारियों के वेतन से नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कोष (स्टेट एक्सचेकर) से अदा किया जाएगा, क्योंकि यह "संस्थागत लापरवाही" मानी गई है।

सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए तीन बार निविदा (टेंडर) प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन हर बार असफल रही। उन्होंने एनजीटी को भरोसा दिलाया कि अब यह कार्य 15 फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा और 25 फरवरी 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

पीठ ने स्पष्ट कहा कि पर्यावरणीय क्षति की भरपाई में किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी और यदि आगे भी निविदा प्रक्रिया असफल रहती है, तो विभाग को वैकल्पिक उपाय अपनाकर कार्य को हर हाल में पूरा करना होगा। एनजीटी ने अगली अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 25 फरवरी 2026 निर्धारित की है।



by : pramod goyal

 फरीदाबाद: पुलिस उपायुक्त अपराध, मुकेश कुमार के मार्गदर्शन में फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं द्वारा नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाही की जा रही है, इसी क्रम में क्राईम ब्रांच बॉर्डर की टीम ने कार्रवाही करते हुए 1.450 किलोग्राम गांजा बेचने व उपलब्ध करवाने वाला दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 


पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 07 नवंबर को अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने अपने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर कार्रवाही करते हुए विशाल कामत(24) वासी मधुबनी बिहार को 1.450 किलोग्राम गांजा सहित वजीराबाद रोड नहरपार एरिया से काबू किया है। जिसके विरुद्ध थाना खेडीपुल फरीदाबाद में एन.डी.पी.एस. की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विशाल 1.450 किलोग्राम गांजा

हर्ष(23) वासी सेक्टर 3 फरीदाबाद से 13000 रुपये में खरीद कर लाया था। जिस पर कार्रवाई करते हुये क्राईम ब्रांच बॉर्डर की टीम ने हर्ष को सेक्टर 12 एरिया से गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपियों को माननीय न्यायलय में पेश किया गया जहां से विशाल के निमका जेल भेजने के आदेश किये गये हैं वहीं हर्ष को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

by : pramod goyal

 गुरुग्राम में 30 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण पर 26.20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी सभी सिविल अस्पतालों के लिए 4.64 करोड़ रुपए की लागत से 87 डिफाइब्रिलेटर, 1.01 करोड़ की लागत से 40 मोबाइल एक्स-रे मशीनें, 4 करोड़ की लागत से 11 वीडियो ब्रोंकोस्कोप, और 7.19 करोड़ रुपए की लागत से जीआई वीडियो एंडोस्कोपी सिस्टम की खरीद को स्वीकृति दी गई।

यह निर्णय गत


दिवस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ हुई एसएचपीपीएच बैठक में लिए गए। समिति ने हिस्टोपैथोलॉजी विभागों के लिए 1.60 करोड़ रुपए में 9 स्वचालित स्लाइड स्टेनर, दंत विभागों के लिए 2.20 करोड़ में 4 मोबाइल डेंटल वैन की मंजूरी दी।

 

लैब विभागों के लिए 1.47 करोड़ में 70 एबीजी बेंचटॉप मशीनें, नेत्र विभागों के लिए 3.94 करोड़ में 15 हाई-एंड आॅपरेटिंग माइक्रोस्कोप (आंख) और टीबी रोगियों के परीक्षण हेतु 6 करोड़ की लागत से 40 ट्रूनेट मशीनें खरीदने की भी स्वीकृति दी। जीवनरक्षक दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की 44 आवश्यक दवाओं को भी दो वर्ष की अवधि के दर एग्रीमेंट के तहत मंजूरी प्रदान की गई।

by : pramod goyal

 हरियाणा सरकार के पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम को दस दिन का तकनीकी विराम दिया गया है। पहली नवंबर से शुरू हुआ ऑनलाइन सिस्टम कुछ ही दिनों में तकनीकी खामियों से जूझने लगा, जिसके चलते राज्यभर में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

इस दौरान न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन रजिस्ट्री की जा सकेगी, केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नये साफ्टवेयर शुरू होते ही जब रजिस्ट्री ऑनलाइन की जाने लगी तो कई जिलों से शिकायतें आने लगीं। सबसे बड़ी परेशानी यह आई कि अपलोड रजिस्ट्री के कागजात कालेसफेद या धुंधले दिखाई देते हैं। इससे रजिस्ट्री क्लर्क यह पहचान नही कर पाते कि दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड की गई है



या फोटो प्रति। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार रजिस्ट्री के लिए मूल दस्तावेज आवश्यक है। साफ्टवेयर की दूसरी बड़ी समस्या यह सामने आई है कि अपलोड की गई संपत्ति किस क्षेत्र में है यानी सेक्टर, कालोनी या ग्रामीण इलाका यह जानकारी स्पष्ट नही होती। परिणामस्वरूप संबंधित जमीन का कलेक्टर रेट तय करना मुश्किल हो गया। कई तहसीलों से रिपोर्ट आई कि सिस्टम स्थान से जुडा डेटा सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है।