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अब तबादलों में नहीं चलेगी मनमर्जी... बोर्ड-निगमों को सख्त निर्देश

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 9 July 2026 0 comments
pramod goyal
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 चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी का बोर्ड, निगम और अन्य सरकारी संगठनों को नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 अपनाने या क उसी के अनुरूप अपनी तबादला नीति तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में इस मामले को मोस्ट अर्जेंट बताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र के मुताबिक 25 जून 2026 को अधिसूचित मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है, जबकि 2025 की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी निरस्त हो गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले कई बोर्ड और निगम अपनी अलग-2 अलग तबादला नीतियों पर काम कर र रहे थे। अब सरकार की ओर से मानदंडों में संशोधन और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर सभी संस्थाओं को अपनी नीतियों की समीक्षा कर नई मॉडल नीति अपनाने या उसी के अनुरूप संशोधित करने की सलाह दी गई है।

यदि किसी बोर्ड या निगम के लिए कानूनी या प्रशासनिक कारणों से मॉडल नीति को ज्यों का त्यों लागू करना संभव नहीं है, तो उसे उसी के मूल सिद्धांतों, दिशा-निर्देशों और उद्देश्य आधारित मानकों को बरकरार रखते हुए अपनी अलग नीति तैयार करनी होगी। सरकार ने सभी संबंधित संस्थाओं से कहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारी या बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाए। मंजूरी के बाद की गई कार्रवाई और स्वीकृत नीति की प्रति मानव संसाधन विभाग को भी भेजनी होगी।


सरकार ने बताया कि यह मॉडल पॉलिसी केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। इसके प्रावधानों के अनुसार राज्य के किसी भी सरकारी संगठन, बोर्ड या निगम द्वारा इसे अपनाया जा सकता है।नई ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष, तकनीक आधारित और मेरिट आधारित बनाना है।
 

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