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फरीदाबाद में हाउस टैक्स पर सरचार्ज माफी की लास्ट डेट 31 जुलाई तक बढ़ी; ब्याज में 75% छूट

Posted by : pramod goyal on : Friday, 10 July 2026 0 comments
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 नगर निगम फरीदाबाद ने शहर के संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए गृह कर (हाउस टैक्स) पर सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले यह योजना 30 जून तक लागू थी, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देने के उद्देश्य से इसकी अवधि एक माह और बढ़ा दी गई है। अब जिन करदाताओं ने अभी तक अपना गृह कर जमा नहीं कराया है, वे 31 जुलाई तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटखटा ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। वहीं, जो लोग किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में गृह कर जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें राहत देने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की, कि वे समय रहते अपना गृह कर जमा कर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

इसी के साथ नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) को लेकर भी एक महत्वपूर्ण राहत योजना लागू की है। निगम कमिश्नर ने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन सभी संपत्ति करदाताओं को मिलेगा, जो 31 अगस्त तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर देंगे और प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) भी पूरा करेंगे।


उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में विलंब से संपत्ति कर जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होता है, लेकिन इस विशेष योजना के तहत पात्र करदाताओं को ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। उन्होंने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की, कि वे 31 अगस्त से पहले अपना बकाया कर जमा कर स्व-प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि सरकार द्वारा दी जा रही इस विशेष राहत का लाभ मिल सके।

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