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HSVP की अधिग्रहित जमीन को वैध बताकर बेचा:फर्जी पेपर बनाकर की ₹37.50 लाख की ठगी

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 2 June 2026 0 comments
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 फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की अधिग्रहित जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 37.50 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूरजकुंड क्षेत्र के लक्कड़पुर स्थित शिव दुर्गा विहार निवासी सलीम कुरैशी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साउथ दिल्ली निवासी ओम प्रकाश और इस्लाम उसके परिचित हैं। दोनों ने उसकी मुलाकात फरीदाबाद निवासी सुखबिंद्र सिंह से कराई। इसके बाद आरोपियों ने सेक्टर-12 स्थित तहसील कार्यालय में उसकी मुलाकात रमेश कुमार और मदन मोहन से करवाई।

शिकायत के अनुसार रमेश कुमार और मदन मोहन ने सेक्टर-48 स्थित 100 वर्ग गज के एक प्लॉट को अपना बताते हुए उसे बेचने की पेशकश की। आरोपियों ने जमीन को पूरी तरह वैध, विवाद मुक्त और हर प्रकार से साफ बताते हुए 37.50 लाख रुपये में सौदा तय किया। 2 अप्रैल 2024 को सलीम से 9 लाख रुपये बतौर बयाना लिए गए और इकरारनामा तथा रसीद तैयार करवाई गई।

सलीम कुरैशी का आरोप है कि 28 जून 2024 को उसने शेष रकम भी आरोपियों को दे दी। इसके बाद आरोपियों ने पहले तय किए गए प्लॉट की जगह दूसरे प्लॉट का विवरण दस्तावेजों में दर्ज करवा दिया। साथ ही उसके नाम पर इकरारनामा, रसीद, पोजेशन लेटर और वसीयतनामा तैयार करा दिए। ये दस्तावेज हिमाचल प्रदेश के रामशहर स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराए गए।


पीड़ित ने बताया कि हाल ही में वह प्लॉट की चारदीवारी कराने पहुंचा, तो HSVP के कर्मचारियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। कर्मचारियों ने बताया कि संबंधित जमीन पहले से ही HSVP द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है और उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता।

यह जानकारी मिलने के बाद जब सलीम ने आरोपियों से संपर्क किया, तो वे लगातार टालमटोल करने लगे। आरोप है कि बाद में आरोपियों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

मामले की जांच पुलिस चौकी सेक्टर-14 के उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह द्वारा की गई। जांच में धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के आरोप सही पाए जाने पर थाना सेंट्रल फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने ओम प्रकाश, इस्लाम, रमेश कुमार, मदन मोहन, सुखबिंद्र सिंह, गौरव भाटिया और भोपाल सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की समकक्ष धाराओं में 420, 506 और 120-बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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