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हरियाणा सूचना आयोग का सख्त आदेश; नहीं चलेगा 'जानकारी नहीं थी' का बहाना

Posted by : pramod goyal on : Monday, 22 June 2026 0 comments
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 हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आनलाइन माध्यम से दाखिल आरटीआई आवेदनों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी विभाग द्वारा आनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदन पर निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 'डीम्ड रिफ्यूजल' यानी सूचना देने से इनकार माना जा


एगा।

आयोग ने यह भी कहा कि भविष्य में यह दलील स्वीकार नहीं की जाएगी कि आनलाइन दाखिल आवेदन संबंधित अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया था। राज्य सूचना आयुक्त डा अजय कुमार सूरा ने यह टिप्पणी एचएसआईआईडीसी (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम) से संबंधित एक अपील की सुनवाई के दौरान की।

अपीलकर्ता तुषार अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि 16 अक्टूबर 2025 को आनलाइन दायर आरटीआई आवेदन पर लंबे समय तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। बाद में आयोग की कार्यवाही शुरू होने के पश्चात विभाग ने 11 मई 2026 को सूचना उपलब्ध कराई।

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