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30 दिनों के भीतर नहीं कराया जन्म तिथि का वेरिफिकेशन तो रुक जाएगी पेंशन

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 23 June 2026 0 comments
pramod goyal
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 चंडीगढ़: हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (जैसे वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन) का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस के तहत जन्म तिथि (DOB) का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों की जन्म तिथि अभी तक आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है, उनके मोबाइल पर


विभाग की ओर से चेतावनी संदेश (SMS) भेजे जा रहे हैं।यदि लाभार्थियों ने अगले 30 दिनों के भीतर अपनी जन्म तिथि का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो उनकी मासिक पेंशन और मिलने वाले अन्य सरकारी लाभ रोक दिए जाएंगे।

हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्धिकरण अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है।  दरअसल, पहले कई मामलों में आधार कार्ड के आधार पर जन्म तिथि को 'वेरीफाइड' मान लिया गया था, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार केवल आधार कार्ड को जन्म तिथि का पुख्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी तकनीकी सुधार के कारण कई लाभार्थियों का स्टेटस 'नॉन-वेरीफाइड' हो गया है, जिन्हें अब 30 दिन की मोहलत दी गई है।

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