//# Adsense Code Here #//
जाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों राज्य सरकारों को बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हर जिला अस्पताल में कम से कम एक सीटी स्कैन मशीन, एक एमआरआई मशीन और एक आईसीयू होना अनिवार्य है।
साथ ही हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के हजारों खाली पदों को भरने के लिए तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया।
हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि हर जिला अस्पताल में आधुनिक जांच और गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों।

No comments :