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लाइसेंसी हथियारों को लेकर फरीदाबाद पुलिस की एडवाइजरी

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 12 May 2026 0 comments
pramod goyal
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 फरीदाबाद- गृह मंत्रालय, हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंसी हथियारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है। जिस संदर्भ में सभी लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है कि जब भी उनके द्वारा अपने लाइसेंसी हथियार का उपयोग किया जाता है तो उसका पूर्ण विवरण 30 दिन के अंदर-अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना अनिवार्य होगा। जिसके अंतर्गत


हथियार के उपयोग की तारीख, स्थान, उद्देश्य, कितने राउंड फायर किये, खाली खोल जमा करना, यदि खाली खोल उपलब्ध नहीं है तो कारण बताना आदि का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। यदि लाइसेंस धारक विवरण उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अथॉरिटी, लाइसेंस नवीनीकरण के समय आवश्यक कार्रवाई करेगी। 


संयुक्त पुलिस आयुक्त, राजेश दुग्गल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना लाइसेंस धारकों द्वारा सुनिश्चित की जाये अन्यथा लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्राधिकृत अथॉरिटी प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने जैसी कार्रवाई भी कर सकती है।

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