HEADLINES


More

हरियाणा -अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास: परिवहन आयुक्त ने जारी किए आदेश

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 21 April 2026 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//

 हरियाणा में निजी बस संचालकों की मनमानी और रियायती पास धारकों को बस में न चढ़ाने की शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी निजी स्टेज कैरिज संचालकों को हरियाणा रोडवेज की तरह ही सभी श्रेणियों के 'फ्री' और 'कन्सेशनल' पास धारकों को यात्रा करवानी होगी।

इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से सभी डीटीओ-सह-सचिवों को लैटर जारी किया गया है। इस लैटर के अनुसार, 'स्टेज कैरिज स्कीम 2016' की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खास बात ये है कि अगर कोई निजी बस संचालक आपको पास होने के बावजूद बस में चढ़ने से रोकता है, तो यात्री इसकी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) कार्यालय या सीधे परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं।

विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निजी बस ड्राइवर छात्रों और बुजुर्गों को पास होने के बावजूद बस में नहीं बैठाते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन शिकायतों का संज्ञान सरकार ने लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हैं।


No comments :

Leave a Reply