हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के इन्फ्लुएंसर बाबी कटारिया को रेग्यूलर बेल दी है। कटारिया के खिलाफ मानव तस्करी धोखाधड़ी का केस एनआईए की ओर से रजिस्टर किया था। जिस पर आज जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
पंचकूला स्थित एनआईए विशेष कोर्ट ने बॉबी कटारिया का जमानत याचिका पर 20 जुलाई 2024 को फैसला सुनाते हुए खारिज किए जाने के आदेश दिए थे। जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हरियाणा पुलिस ने 27 मई 2024 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ इमीग्रेशन एक्ट की धाराओं 10 और 24 के तहत दर्ज एफआईआर में नामजद किया था। बाद में मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई। जांच एजेंसी का आरोप था कि कटारिया और उसके सहयोगियों ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से कुल 19.67 लाख रुपए एकत्र किए।
पीड़ितों को संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों में रोजगार का आश्वासन दिया गया, जबकि उन्हें अन्य स्थानों, जिनमें लाओस भी शामिल है, भेजा गया।

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