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हरियाणा सरकार ने EWS की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 14 January 2026 0 comments
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 हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया है। सरकार ने EWS वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवारों की वार्षिक आय की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है।

यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया ग


या है। मुख्य सचिव कार्यालय (CSO) की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों व सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण पर लागू होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी, 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी।

इस विषय की समीक्षा के बाद, अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा पूर्व में जारी निर्देश यथावत रहेंगे।

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