फरीदाबाद।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशनों में चुनाव की तैयारियों पर बुधवार को बड़ा झटका लगा, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्थानीय बार चुनावों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया। यह निर्देश 8 दिसंबर को जारी बीसीआई के आधिकारिक पत्र के आधार पर लागू हुआ है, जिसे प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को भेज दिया गया है। बीसीआई का यह निर्णय आगामी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की मंशा से लिया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल के चुनाव पूरे होने तक किसी भी जिला, उप-डिविजन या तहसील बार में चुनाव की घोषणा, कार्यक्रम या प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।
आपको बता दें कि इस बीच किसी भी बार एसोसिशन में अब चुनाव नहीं होंगे, बीसीआई द्वारा जारी निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई चुनावी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, कोई शेड्यूल या तिथि घोषित नहीं की जाएगी,किसी प्रकार की चुनावी गतिविधि को मान्यता नहीं होगी।यदि किसी बार एसोसिएशन ने पहले से चुनाव की तिथि घोषित कर दी है, तो उसे तत्काल प्रभाव से वापस लेना होगा। बताते चलें कि मौजूदा पदाधिकारी अब केवल केयरटेकर कैपेसिटी की भूमिका में रहेंगे। बीसीआई ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सभी बार एसोसिएशनों के वर्तमान पदाधिकारी प्रेसिडेंट, सचिव और कार्यकारिणी सदस्य अब से केवल केयरटेकर कैपेसिटी में रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि केयरटेकर पदाधिकारी अब सिर्फ दैनिक प्रशासनिक कार्य करेंगे। बार और सदस्यों से जुड़े सामान्य दायित्व निभाएंगे। कार्यालय, लाइब्रेरी व संसाधनों का संचालन जारी रखेंगे लेकिन वे कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकेंगे, चुनाव-संबंधी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, नई समितियाँ गठित नहीं कर सकेंगे, नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि निर्णय के पीछे क्या कारण है। बीसीआई के अनुसार, राज्य बार काउंसिल चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान कई जिलों में स्थानीय बार चुनाव कराने की तैयारी की जा रही थी, जिससे विवाद, प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ऐसा माहौल राज्य बार काउंसिल चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता था।
इसी पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी के निर्देशों का पालन करते हुए BCI ने यह बड़ा निर्णय लिया है। बताते चलें कि 10 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट भेजनी होगी। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सभी बार एसोसिएशनों से कहा है कि वे इस आदेश का 10 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजें। साथ ही निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर चुनाव-संबंधी गतिविधि पाई जाती है तो उसे तत्काल रद्द माना जाएगा। बता दें कि रोक कब तक रहेगी तो बीसीआई का यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक राज्य बार काउंसिल चुनाव,मतदान,मतगणना,परिणाम और नए सदस्यों का पदभार ग्रहण,पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाते।


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