फरीदाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने शिवम, निवासी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। अदालत ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म बेहद गंभीर है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश देना जरूरी है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी है। उसके माता-पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। रोजाना सुबह से देर शाम तक दुकान पर रहते हैं। आरोपी शिवम फरीदाबाद में पीड़िता के घर के पास किराये के मकान में रहता था। दोनों के बीच करीब आठ महीने से जान-पहचान थी और कभी-कभी बातचीत भी होती थी।
घटना 14 जून 2021 की दोपहर की है। उस दिन पीड़िता के माता-पिता सब्जी की दुकान पर गए हुए थे। बच्ची घर में अकेली थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे शिवम उसके घर में आया और जब बच्ची बाथरूम में गई, तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ गलत काम किया।
जब पीड़िता ने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। डर और धमकी के कारण बच्ची ने कई दिनों तक यह बात किसी को नहीं बताई।
लेकिन, मानसिक रूप से परेशान होकर उसने 30 जून 2021 को अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद मां बेटी को लेकर महिला थाना सेंट्रल पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

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