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फरीदाबाद- पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा महिला विरुद्ध अपराध में तुरंत कार्रवाई करने तथा मामले में शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए गवाह व सबूत पेश कर आरोपियो को सख्त सजा दिलाने के दिशा-निर्देश दिए हुए हैं। महिला थाना NIT की टीम के सबूतो व गवाहों से आज आरोपी गुलशन को माननीय अदालत हेमराज मित्तल ने 20 वर्ष कैद व 70 हजार का जुर्माना किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामला वर्ष 2021 का
है। नाबालिक पीडिता लडकी 8 वर्ष अपने बहन भाई के साथ पढने के लिए जा रही थी। आरोपी गुलशन (22) वासी गांव चपोटा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने नाबालिक लडकी को पैसे का लालच देकर अपने पास बुला लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिस पर महिला थाना NIT में वर्ष 2021 में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तथा माननीय अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस टीम ने गवाह व साक्ष्य पेश कर ठीक तरह से पैरवी की गई, जिस पर आज माननीय अदालत हेमराज मित्तल ने आरोपी को 20 वर्ष कैद व 70 हजार का जुर्माना किया है। आरोपी पर पूर्व में दर्जन भर मामले चोरी के दर्ज है।
है। नाबालिक पीडिता लडकी 8 वर्ष अपने बहन भाई के साथ पढने के लिए जा रही थी। आरोपी गुलशन (22) वासी गांव चपोटा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने नाबालिक लडकी को पैसे का लालच देकर अपने पास बुला लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिस पर महिला थाना NIT में वर्ष 2021 में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तथा माननीय अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस टीम ने गवाह व साक्ष्य पेश कर ठीक तरह से पैरवी की गई, जिस पर आज माननीय अदालत हेमराज मित्तल ने आरोपी को 20 वर्ष कैद व 70 हजार का जुर्माना किया है। आरोपी पर पूर्व में दर्जन भर मामले चोरी के दर्ज है।
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