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प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र के लिए नए दाखिले करके मनचाही फीस बढ़ाकर प्राप्त कर ली है और पुराने छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। जब कि उन्होंने जरूरी फार्म 6 जमा नहीं कराया है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि फॉर्म 6 के ब्यौरे की सत्यता की जांच करने में प्राइवेट स्कूलों की हेराफेरी पकड़ में आ सकती है इसीलिए स्कूल संचालक फॉर्म 6 में मांगे गए समस्त ब्यौरे को भरकर जमा नहीं कराते हैं, यदि जमा भी करते हैं तो आधा अधूरा व कई जानकारी को छिपाकर। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व विधि
सलाहकार एडवोकेट बीएस बिरदी ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों को फॉर्म-6 के समस्त ब्यौरे को भरकर एक फरवरी तक शिक्षा निदेशक पंचकूला के पास ऑनलाइन व उसकी हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करनी होती है, इसके अलावा जमा कराए गए फार्म 6 के समस्त ब्यौरे की कॉपी को स्कूल की वेबसाइट पर डालना व नोटिस बोर्ड पर चिपकाना अनिवार्य होता है,जिससे अभिभावक भी जान सकें कि स्कूल वालों ने फार्म 6 में जो ब्यौरा लिखा है वह सही है या गलत। फॉर्म 6 में स्कूल की समस्त सुविधाओं का ब्यौरा,आगामी सत्र में फीस बढ़ाने की वैधानिकता,पिछले सत्र में अभिभावकों से वसूली सब तरह की फीस,टीचर व स्टाफ को दी गई सैलरी, किस-किस मद में कितना खर्चा किया है उसका ब्यौरा आदि अनेक जानकारी बतानी होती है। शिक्षा निदेशक हरियाणा उस ब्यौरे की सत्यता की जांच पड़ताल करके फीस बढ़ाने की अनुमती प्रदान करता है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस व अपनी मर्जी से बनाए गए गैर कानूनी फंडों में काफी फीस वसूलते हैं जबकि फॉर्म 6 में कम फीस वसूलना दिखाते हैं। अपने टीचर व स्टाफ को कम तनखा देते हैं जब कि फार्म 6 में ज्यादा तनखा देना दिखाते हैं। बैलेंस व ऑडिट रिपोर्ट में कई गैर कानूनी मदों में खर्चा दिखाकर आमदनी व ख़र्चे को बराबर दिखाते हैं। स्कूल के लाभ के पैसे को बाहर डायवर्ट करना दिखाते हैं। इसके अलावा अन्य कई गैर कानूनी कार्य करते हैं यह सब बातें फॉर्म 6 की जांच में पकड़ में आ सकती हैं और टीचर व अभिभावकों को पता चल सकती हैं इसीलिए स्कूल संचालक फॉर्म 6 भरकर जमा नहीं कराते हैं। मंच ने मुख्यमंत्री,शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव से इन सब बातों की जांच करने और दोषी स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मंच ने अभिभावकों से कहा है कि वे अपने बच्चों की बढ़ी हुई फीस जमा करने से पहले स्कूल संचालकों से उनके द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 6 के समस्त ब्यौरे की कॉपी मांगे,यह उनका कानूनी अधिकार है। अपनी किसी भी समस्या के लिए मंच के विधि सलाहकार एडवोकेट बीएस बिरदी से जिला अदालत कार्यालय में संपर्क करें।
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