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हरियाणा के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला

Posted by : pramod goyal on : Saturday, 1 March 2025 0 comments
pramod goyal
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 हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इसके नियम बनाने के लिए सरकार ने सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी गठित की थी, जिसके चेयरमैन CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हैं। कमेटी ने कई बैठकें करने के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेजा।

जहां से अब मौजूदा मुख्य सचिव ने इन नए नियमों की फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। CM की मंजूरी मिलने के बाद नियम नोटिफाई हो जाएंगे। इन नियमों से स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।

अभी सरकार ने जो एक्ट नोटिफाई किया है, उसमें कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 एक का जिक्र नहीं है। इसलिए, कई विभागों ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत लगे हैं। मगर, वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) में पोर्ट नहीं हुए हैं और विभाग, बोर्ड, निगम में ही कार्यरत हैं।


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