चंडीगढ़ : हरियाणा में सड़क हादसों में घायल लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब सड़क हादसों में घायलों को डेढ़ लाख रुपये का मुफ्त इलाज कराएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा पुलिस ने यह नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महा
निदेशक (एडीजीपी) हरदीप दून ने प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों व जिलों को पत्र जारी कर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निःशुल्क उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि यह पायलेट प्रौजेक्ट नेशनल हैल्थ अथोरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्तपतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रूप्ये की सीमा तक निःशुल्क ईलाज किया जाएगा।
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