हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार ने सख्ती की है। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टीकर नहीं होंगे, उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे।
एक दिन पहले हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस ने इस संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, सहसचिवों, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) को ऑर्डर जारी किए हैं।
ऑर्डर में लिखा- 'आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को तत्काल निर्देश जारी करें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी न करें, जिस पर HSRP और कलर्ड स्टीकर न लगा हो।
परिवहन कमिश्नर यशेंद्र सिंह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (DTO) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों के विंडस्क्रीन पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाएं और इस संबंध में एक विशेष अभियान चलाया जाए।
ऑर्डर के अनुसार, HSRP, कलर्ड स्टिकर के बिना पाए गए सभी परिवहन और गैरपरिवहन वाहनों का चालान किया जाना है। इसकी रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर राज्य कार्यालय के साथ शेयर की जानी है। कमिश्नर के नए निर्देशों के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों को इन आदेशों के बारे में सूचित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे ऐसे वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करना बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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