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सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल श्रम को लेकर की समीक्षा बैठक

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 7 November 2023 0 comments
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 फरीदाबाद, 7 नवंबर 2023 : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के सदस्य श्री गणेश कुमार और महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सुमन देवी सदस्य एससीपीसीआर ने सोमवार को जिला सचिवालय के सभागार में सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच बाल श्रम को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और फरीदाबाद व पलवल में बाल श्रम को लेकर यहाँ की व्यवस्थाओं की बारीकियों से जांच की गई।

श्री गणेश ने बाल श्रम पर बोलते हुए कहा कि बल श्रम के अनेकों प्रकार हैजिसमें उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी प्रकार का श्रम नही करवाया जा सकता और 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से बाल श्रम की मनाही है। बाल श्रम होटलों व ढाबोंफैक्ट्रियोंभीख मांगनेकलाकार जागरण पार्टीकबाड़ बीननेनशे के कार्यो में संलिप्त करनेभट्टे पर ईट बनानेमछ्ली पालनड्रग्स पैडलरवर्कशाप व साधुओं के साथ सेवा के नाम पर बाल श्रम करवाया जाता हैं।

श्रीमति सुमन देवी ने कहा कि आगामी  20 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक सभी विभाग टास्क फोर्स गठित करके बाल श्रम को रोकने का प्रयास करेंगे और उनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ जे जे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एफ आई आर दर्ज करवाते हुए कानूनी कार्यवाही व जुर्माना किया जाएगा।

ये अधिकारी रहे मौजूद बैठक में मौजूद:-

इस दौरान पीओ आईसीडीएस डॉक्टर मंजू श्योराणडीसीपीओ गरिमा सिंह तोमरजिला बाल कल्याण अधिकारी एस एल खत्रीलेबर विभाग से ए एल सीचाइल्ड वेलफेयर कमेठी से  चैयरमैन श्री पाल कहरानाशक्ति वाहिनी से जगदीप सिंहअधीक्षक ऑब्जरवेशन होम/ संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षित स्थान चन्द्रपाल सिंहप्रमोद प्रभारी संप्रेक्षण गृहस्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा अधिकारीश्री अमरदीप जेजेबीअनिल दहियाकार्यक्रम अधिकारीश्रीमती अपर्णा सिंह परामर्शदायत्रीश्रीमती सीता इंदीवरपी.बाल कल्याण समिति पलवल सदस्यश्रीमती मीनू शर्मा अधीक्षक बाल गृहयुद्धवीर सामाजिक कार्यकर्ता डीसीपीयू सहित अन्य अधिकारी और मुनीश पांदी व एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


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