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चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों, पालिकाओं और स्वायत्त संस्थानों में अनुबंध आधार पर लगे सभी अनुबंध कर्मचारियों का बीमा होगा। हादसे में मौत या दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह व्यापारियों को भी प्राकृतिक आपदा या आग से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। बीमा राशि के भुगतान के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है।
योजना विभाग ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना में बिजली निगमों में अनुबंध पर लगे लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन के साथ ही फायर ड्राइवर, फायरमैन, सीवर मैन और सीवर हेल्पर तथा स्थानीय निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन लगे सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
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