HEADLINES


More

एक बार दाखिला होने पर छात्र को उसी स्कूल में स्कूल शिक्षा पूर्ण होने तक 134-A के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 

Posted by : pramod goyal on : Friday 1 April 2022 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//

 हरियाणा शिक्षा अधिनियम नियम 134-A :-   दिनांक 28 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि वर्ष 2022 में नियम 134-ए को लोप कर दिया जायेगा, इसका सीधा सा मतलब है कि वर्ष 2022 से 134 के आवेदन नही निकाले जाएंगे,

इस नोटिस के जारी होने पर कुछ निजी स्कूलों ने आमजन को गुमराह करना सुरु कर दिया कि जिन बच्चो का दाखिला 134 से पहले हो चुका उन बच्चो को भी अब अगले सत्र में फीस देकर शिक्षा लेनी होगी उनके लिये भी 134 की सुविधा खत्म कर दी गई

है,


जिस कारण पुरे प्रदेश में लाखों बच्चो व उनके अभिभावकों के लिये चिंता का विषय हो गया कि 134 में पहले से दाखिल बच्चो का वे अब फीस कैसे चुकता करेंगे

कैलाश चंद एड्वोकेट द्वारा इस बारे शिक्षा निदेशालय पंचकूला से जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत सूचना मांगी थी कि  किसी बच्चे का दाखिला 134- A में होने के बाद उसे ये सुविधा किस कक्षा तक सुविधा लेने का हक बरकरार रहेगा, जिसमे शिक्षा निदेशालय ने जवाब देते हुए कहा कि  नियमानुसार 134-A के तहत जिन बच्चो का दाखिला एक बार किसी स्कूल में  हो जाता है तो उस स्कूल में स्कूली शिक्षा पूर्ण होने तक उसका अधिकार बरकरार रहेगा
मांगी गई सूचना में एक बात की जानकारी और मांगी गई थी कि कक्षा नोवी से कक्षा बारहवीं तक 134-A के बच्चो से स्कूल वाहन चार्ज के अलावा -- एनुअल चार्ज, दाखिला फीस, स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर क्लास, साइंस लैब, एग्जाम फीस, डेवलोपमेन्ट चार्ज, i कार्ड चार्ज, sms चार्ज लिये जा  सकते है क्या जिसके जवाब में निदेशालय से सूचना मिली कि इस प्रकार कोई भी चार्ज 134-A के तहत दाखिल छात्रों से कोई भी चार्ज नही लिये जा सकते हैं,

No comments :

Leave a Reply