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संपत्ति कर बकाया राशि की वसूली या कानूनी वसूली की कार्यवाही शुरू की जाये - निगमायुक्त

Posted by : pramod goyal on : Friday 11 February 2022 0 comments
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 फरीदाबाद- 11 फरवरी। निगमायुक्त यशपाल यादव ने हाल ही में निगम के संयुक्त आयुक्तों और क्षेत्रिय एंव कराधान अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें निर्देश दिया है कि जैसा कि पहले ही आदेश दिए जा चुके है कि जिन संपत्ति कर इकाईयों ने अभी तक संपत्ति कर की बकाया राशि को जमा नहीं कराया है। उनके खिलाफ 31.03.2022 के बाद देय राशि की वसूली या कानूनी वसूली की कार्यवाही शुरू की जाये। अतः उपरोक्त अवधि से पहले इन सभी इकाईयों से सम्पर्क किया जाये और उन्हे बकायाजात जमा करने के लिए बाद्य किया जाये।

आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने कहा कि यद्यपि इस निगम के

अधिकारी और कर्मचारी द्वारा संपत्ति कर वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी करदाताओं के खिलाफ बड़ी राशि बकाया है। निगम आयुक्त ने सभी क्षेत्रिय एंव कराधान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी संपत्ति कर इकाईयां जिन्होंने अभी तक संपत्ति कर की बकाया राशि जमा नहीं की है, उनसे सम्पर्क किया जाये और बकाया राशि या कानूनी वसूली की कार्यवाही 31-3-2022 तक की जाये। निगम आयुक्त ने आगे कहा कि करदाताओं को इस निगम के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपना कर   
https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx  पर जाकर जमा कर सकते हैं।
निगमायुक्त ने सभी करदाताओं से अपील की कि वे 31-3-2022 तक अपना अपना बकायजात सरकार द्वारा दी गई ब्याज-माफी की सुविधा का प्रयोग करते हुये जमा कराये अन्यथा बकायादारो के विरूध वसूली की कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।   

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