HEADLINES


More

हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त संपत्तिकर जमा कराने पर पिछले 10 साल का ब्याज माफ किया

Posted by : pramod goyal on : Thursday 20 January 2022 0 comments
pramod goyal
Saved under : , ,
//# Adsense Code Here #//

 फरीदाबाद, 20 जनवरी। नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 18-01-2022 के अनुसार वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एक मुश्त छूट स


भी करदाताओं को दी जायेगी यदि उनके द्वारा 31-03-2022 तक अपने बकायाजात का भुगतान किया जायेगा अन्यथा देरी से भुगतान के मामले में प्रति मास या उसके भाग के लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा और 31-03-2022 तक संपत्ति कर जमा न कराने पर संपत्ति को सील कर दिया जायेगा और इकाई की नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

निगमायुक्त ने संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा कराये और सरकार की नीति का लाभ उठायें। निगमायुक्त ने लोगों से आगे अपील की है कि लोग निगम कार्यालयों में आने की बजाय अपना संपत्तिकरhttps://online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx लिंक पर जा कर के जमा करवायें।

No comments :

Leave a Reply