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सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे का फैसला आने के बाद भी किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली

Posted by : pramod goyal on : Saturday 25 December 2021 0 comments
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 फरीदाबाद - सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे का फैसला आने के बाद भी किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली है। इससे किसान जहां  तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही हैं। किसान फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुट होने लगे हैं। किसान संघर्ष समिति नहर पार के बैनर तले किसानों ने शनिवार को ग्रेटर फरीदाबाद के गांव खेड़ी कलां के सर छोटू राम धर्मशाला में बैठक कर आगे की रूपरेखा तैयार की। लेकिन सबसे पहले किसान फाइल जमा कराएंगे।


दरअसल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 2008 में नहर पार 19 गांवों की जमीन अधिग्रहण की थी। 2010 में अवार्ड सुनाया था। सरकार ने किसानों को मुआवजा बेहद कम दिया। इससे किसान संतुष्ट नहीं थे। मात्र 867 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से मुआवजा दिया। इस मुआवजे के प्रति किसान जिला कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 जुलाई को विभिन्न गांवाें का मुआवजा अलग-अलग तय किया। इससे किसान खुश हुए, लेकिन आज तक किसानों काे मुआवजे की राशि नहीं मिली है। किसान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं। किसान अभी हाल ही में प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने किसानों की परेशानी को समझते हुए मुआवजा दिलाने का हरसंभव सहयोग करने को कहा। इसी के चलते शनिवार को खेड़ी कलां में आयोजित किसानों की बैठक में नायब तहसीलदार करतार सिंह पहुंचे। करतार सिंह ने किसानों को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने मुआवजे से संबंधी फाइल जमा नहीं कराई है, वे किसान 31 जनवरी 2022 तक फाइल जमा कराए और जिन किसानों ने फाइल जमा कराई हुई है, उन फाइलों को जल्द ही अपलोड कर मुआवजे के लिए भेजा जाएगा, ताकि किसानों को मुआवजे की राशि मिल सके। संघर्ष समिति के प्रधान जगबीर सिंह नागर ने कहा कि एक हजार किसानों की फाइल जमा करानी हैं और केवल 450 फाइल जमा है। किसान बाबूराम का आरोप है कि किसानों को छह-सात साल से रायल्टी भी नहीं मिल रही है। अब किसानों के कदम मुआवजे के लिए नहीं रूकेंगे। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद अब तो मुआवजा दे देना चाहिए।
संघर्ष समिति के महासचिव सतपाल नरवत ने बताया कि किसान जल्द से जल्द फाइल जमा कराए। किसानों को फाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की फोटो कापी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता की फोटो कापी लगानी होगी। इनके अलावा किसान फाइल पर मोबाइल नंबर जरूर लिखे। इस मौके पर एलआर शर्मा, धर्मपाल शर्मा, मनोज, जुगला नंबरदार, सतपाल चंदीला, किरणपाल, परमानंद, प्रकाशचंद, महेंद्र सिंह और उदयवीर नंबरदार मौजूद थे।

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