हरियाणा सरकार ने राज्य में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को पांच जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए समय सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक का निर्धारित किया है। इस दौरान मॉल्स भी सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार को भी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 50 फीसदी क्षमता और कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना होगा।
वहीं रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। शर्त यह है कि 50 लोगों को ही एक बार में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान कोरोना से जुड़े तमाम सरकारी नियमों को मानना होगा। कॉरपोरेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना उपायों का पालन करना होगा। मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शादी, अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकार ने बरात की अनुमति नहीं दी है।
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