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बिना अनुमति के कोई कावड़ शिविर नहीं लगाया जायेगा - उपायुक्त फरीदाबाद

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 1 August 2018 0 comments
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उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने अपने कार्यालय के सभागार में हरिद्वार से कावड़ लाने वाले कावड़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध एवं कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक ली।
 उपायुक्त ने बताया कि उपमण्डल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद, बल्लबगढ़ व बड़खल को जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त गया है। उन्होंने कहा कि कावड़ शिविर लगाने के लिए उपमण्डल मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है। बिना उनकी अनुमति के कोई कावड़ शिविर नहीं लगाया जायेगा।
 उन्होंने कहा कि दिल्ली-मथुरा सड़क मार्ग से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर कावड़ शिविर स्थापित किए जायें। कावड़ शिविरों में कम से कम दो किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। आगरा नहर के साथ-साथ कावड़ियों का आवागमन ज्यादा होने के कारण उस रोड़ की मरम्मत करवाई जाये ताकि कावड़ियों को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। उन्होंने मुख्य अभियन्ता नगर निगम व कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि नगर निगम शहरी क्षेत्र में व जनस्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी तौर पर सभी शिविरों में शौचालयों की व्यवस्था करवायें और इसके साथ-साथ साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाये।
 उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि एम्बुलैंस व आवश्यक मैडिकल सुविधाएं शिविर में आसपास होनी चाहिएं। उन्होंने कहा कि आपात कालीन स्थिति से निपटने के लिए दो एम्बुलैंस रिर्जव में व दवाईयां 24ग्7 होनी चाहिएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शिविर में कावड़ियों के भोजन-पानी की जांच डाक्टरों की टीम द्वारा की जाये। उन्होंने कावड़ियों से अपील की है कि वे इन शिविरों में लाउडस्पीकर व स्टीरियो धीमी आवाज में बजायें। उन्होंने कहा कि कावड़िये अपने साथ गैस सिलेण्डरी, हाॅकी, लाठी, डण्डा व बेसबाॅल बैट इत्यादि न रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कावड़िये अपने पास अपना कोई भी पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राईविंग लाईसैंस की की फोटोप्रति गांव के सरपंच से या नगर निगम से सत्यापित करवा कर अपने साथ रखें।

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