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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कानून को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. यह कानून समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून ने नागरिकों के बीच स्पेशल क्लास बना दी. एक बार जब पब्लिक सर्वेंट दफ्तर छोड़ देते हैं तो वो साधारण नागरिक बन जाते हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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