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बचाव के लिए कानून हाथ में लेना अपराध नहीं: SC

Posted by : pramod goyal on : Friday, 17 June 2016 0 comments
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देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि परिजनों के साथ मारपीट होता देख किसी भी व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस का अधि‍कार है. यही नहीं, इस क्रम में उस व्यक्ति‍ को कानून हाथ में लेने का भी अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एक मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस पर कोर्ट का फैसला आत्मरक्षा के अधि‍कार को नए सिरे से परिभाषि‍त करता है.
दरअसल, राजस्थान में दो लोगों को गांव में पड़ोसियों के साथ मारपीट के आरोप में सजा सुनाई गई थी. ट्रायल कोर्ट में सुनाई गई सजा को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी जारी रखा. दोनों को दो साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
में अपील की थी.

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