फरीदाबाद, 31 मार्च। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग फरीदाबाद के द्वारा जिले में चल रहे सभी नर्सरी/प्ले-स्कूल/प्राइवेट स्कूल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रीस्कूल शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी को सूचित किया जाता कि वे सभी सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची सरल हरियाणा के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन से भविष्य में स्कूल चलाने की अनुमति मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल चलाना गैर-कानूनी हैं। जो स्कूल बिना विभाग से रजिस्ट्रेशन व राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नहीं चलाये जा रहे हैं, उनके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनहित में सुचना जारी करते हुए बताया कि www.ncpcr.gov.in पर सभी सम्बंधित दिशानिर्देश व सूचना उपलब्ध हैं। प्ले-स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी, स्वच्छता, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट फिजिकल व इमोशनल एंड यौन उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रांगण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है।
सभी नर्सरी/प्ले-स्कूल/प्राइवेट स्कूल का सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी
Posted by :
pramod goyal
on :
Wednesday 31 March 2021
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