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खनिज परिवहन करने वाले वाहन खनन विभाग की वेबसाईट पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं

Posted by : pramod goyal on : Wednesday 6 January 2021 0 comments
pramod goyal
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 फरीदाबाद, 06 जनवरी। जिला सहायक खनन अभियंता राजेश सांगवान ने बताया कि खान एवं भू-विज्ञान खनन विभाग द्वारा विभाग में सुधार प्रक्रिया के तहत खनिज परिवहन (कच्चे या संशोधित रूप में) के लिए जो वाहन प्रयोग होते हैं उनका अब विभाग की वेबसाईटसरल केंद्र अथवा सीएससी केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन एक फरवरी 2021 से पहले करवाया जा सकता है।


उन्होंने बताया कि जो वाहन खनन विभाग के पास पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें किसी भी खानस्टोन क्रेशरखनन डीलर से ई-रवन्ना जारी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन यदि अवैध खनन या खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए जाते हैं तो मालिक द्वारा महानिदेशक खान एवं खनन भू-विज्ञान विभाग के समक्ष की गई अपील को भी निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि जो भी वाहन मालिक अपने वाहन से खनिज परिवहन करते हैं वह समय रहते अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सुधार की प्रक्रिया में न केवल स्टाफ की संख्या में ईजाफा किया गया है बल्कि जिला में अधिकारियों को सरकारी गाडिय़ां भी मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्टोन क्रेशरोंमिनरल डीलर्स व खान मालिकों को अब समय पर ई-रवन्ना जारी करने का निर्णय अवैध खनन रोकने में कारगर साबित होगा।


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