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जेलों में बंदियों से परिजनों की मुलाकात की बंद, थानों और चौकियों में सवाधानी बरतने के निर्देश

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 17 March 2020 0 comments
pramod goyal
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चंडीगढ़। कोरोना वायरस से प्रदेश वासियों को बचाने के लिए सरकार की हर मुमकिन कोशिश जारी है। जहां मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं मुख्य सचिव से लेकर महकमे के अधिकारी तक हर दिन नए-नए दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। अब जेलों में बंदियों को इस वायरस से बचाने के लिए अब परिवार से सामान्य मुलाकातें बंद कर दी है।
डीजीपी जेल ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को एक पत्र जारी करके 18 से 31 मार्च तक जेलों में बंदियों के परिवार वालों से मुलाकात बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन नए बंदियों की अभी तक पीआईसीएस सेवा शुरू नहीं हुई है, उनके परिजनों से केवल दो बार मुलाकात कराई जा सकती है। एक वक्त में अधिकतम दो लोग ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीअाई रोहतक और बीपीएस खानपुर कलां में कोरोना वायरस की जांच की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा को इस मामले में नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे सभी विभागों से कॉर्डिनेट करेंगे।

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