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*फरीदाबाद, 17 अक्टूबर:* पुलिस आयुक्त कार्यालय के निर्देशानुसार और डीसीपी मुख्यालय के आदेश पर जिले के सभी पुलिस थानों में महिला कर्मचारियों एवं पुलिस कर्मियों के लिए POSH (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रो
कथाम) अधिनियम 2013 पर विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है।
इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को थाना सेक्टर-8 में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता काम्या ने पुलिस कर्मियों को POSH कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
एडवोकेट काम्या ने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है?, इसकी शिकायत कैसे की जाती है?, Internal Complaints Committee (ICC) की भूमिका क्या है? और पुलिस थानों में तैनात महिला कर्मियों व महिला शिकायतकर्ताओं के मामलों में बरती जाने वाली संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइंस और हालिया संशोधनों के बारे में भी बताया।
इस प्रशिक्षण में थाना सेक्टर-8 के एसएचओ सहित लगभग 30 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। सभी ने POSH कानून को गंभीरता से समझा और इसे थाने के दैनिक कार्य में लागू करने का संकल्प लिया।
थाना प्रभारी राजबीर सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों में महिला सुरक्षा को लेकर और अधिक जागरूकता आएगी। यह प्रशिक्षण अभियान डीसीपी मुख्यालय हिमाद्री कौशिक द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार जिले के सभी 31 थानों में आगामी दिनों में जारी रहेगा।

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