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ससुर की हत्या की साजिश रचने वाली बहू और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार दिया

Posted by : pramod goyal on : Sunday, 18 October 2026 0 comments
pramod goyal
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 फरीदाबाद में संपत्ति हासिल करने के लिए ससुर की हत्या की साजिश रचने वाली बहू और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में 20 जनवरी 2022 की रात भरत सिंह भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में एडिशनल सेशन जज केपी सिंह की कोर्ट ने आरोपी बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को दोषी ठहराया है। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को सजा सुनाने के लिए दोनों को पेश करने के आदेश दिए हैं।

बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी भरत सिंह भाटी के नाम संपत्ति थी। उनका विनोद नाम का सौतेला बेटा था, जिसकी पत्नी गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी। इसके लिए वह ससुर पर दबाव बना रही थी, लेकिन भरत सिंह तैयार नहीं थे।

इसी विवाद के चलते गीता ने ससुर की हत्या की साजिश रची। इससे पहले भरत सिंह के बेटे सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी। सूरज की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी।

गीता की गुरुग्राम निवासी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया से करीब छह-सात साल से जान-पहचान थी। गीता ने हत्या की योजना में उसका साथ लिया। सैंडी पहले जेल में सजा काट चुका था और उसके खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज थे।

गीता ने उसकी जमानत कराने में भी मदद की थी। आरोप के मुताबिक, देसी कट्टा खरीदने के लिए गीता ने सैंडी को चार हजार रुपए दिए थे। सैंडी ने उसे कट्टा, दो कारतूस और नींद की गोलियां दीं।


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