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हरियाणा के शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर फिर सख्ती दिखाते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में लिखा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर तुरंत प्रभाव से जरूरी कार्रवाई की जाए।
विभाग ने पत्र में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि पहले भी रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन फिर भी पूर्व में तलब की गई जानकारी नहीं दी गई। लेटर में कहा गया है कि ऐसे में तुरंत 2 नवबंर 2026 तक ये जानकारी हर हालत में दी जाए। ये भी सामने आया है कि अबकी बार लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है और कैजुलअ अप्रोल वाले अधिकारी निरंतर विभाग की रडार पर हैं।
शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय आदेश क्रमांक 7/21-2017 PS (3) 24 अप्रैल 2025 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों की सख्त अनुपालना के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे समस्त गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध तुरंत कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लें।

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