HEADLINES


More

परमानेंट लोक अदालत ने ग्रैंड कोलंबस को दिया आदेश, आरटीई के हकदार तीन बच्चों को एक हफ्ते के अंदर दिया जाए दाखिला

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 3 September 2026 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//

 परमानेंट लोक अदालत ने आरटीई दाखिले के हकदार तीन और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत की बैंच ने ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल 16A को आदेश दिया है कि वह आरटीई के पात्र तीन छात्र शिवकुमार,अवनी, पीयूष को एक हफ्ते के अंदर दाखिला दे। अदालत ने इसके अलावा शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद दाखिला न देने पर इस स्कूल पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़ित छात्रों को प्रदान की जाएगी, वही गीता बाल निकेतन स्कूल ने अदालत की कड़े रुख को देखते हुए अपने स्कूल में एक छात्र को आरटीई कोटे से दाखिला देने की सहमति प्रदान की। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवकुमार जोशी व जिला महासचिव एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि जहां अधिकांश स्कूल अदालत के आदेश को मानकर पीड़ित बच्चों को दाखिला दे रहे हैं वही ग्रैं


ड कोलंबस स्कूल का प्रबंधन अदालत के किसी भी फैसले को नहीं मान रहा है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा ने ग्रैंड कोलंबस स्कूल के अडियल रवैये की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री शिक्षामंत्री,शिक्षा निदेशक से मांग की है कि इस स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इसको दी गई NOC वापस लेकर इसकी मान्यता रद्द की जाए। मंच ने कहा है कि आरटीई मामले में  उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेश व स्थानीय अदालत के आदेश को न मानने पर मंच का लीगल सेल ग्रैंड कोलंबस स्कूल के खिलाफ अवमानना का केस दायर करेगा। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया है कि मंच के प्रयास से अब तक 10 से ज्यादा बच्चों का दाखिला 


No comments :

Leave a Reply