हरियाणा में कॉमन कैडर के ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए क्लर्क बनने का रास्ता अब और आसान हो गया है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों को SETC Part-I परीक्षा में शामिल कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। विभागों को कर्मचारियों के आवेदन फॉर्म और ई-एडमिट कार्ड की जांच कर उन्हें प्रमाणित करने को कहा गया है, ताकि पात्र कर्मचारी परीक्षा से वंचित न रहें।
यह व्यवस्था हरियाणा के नए Haryana Clerical (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2026 से भी जुड़ी है। यह कानून 3 जून 2026 को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ था। इसके तहत ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर प्रमोशन की पात्रता और प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
नए कानून के मुताबिक ग्रुप-D कर्मचारी से क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए कम से कम 5 साल की सेवा पूरी होना जरूरी है। इसके साथ कर्मचारी का 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना और SETC Part-I क्वालिफाई करना भी पात्रता में शामिल है।
इसके अलावा प्रमोशन के लिए कर्मचारी की ACR में कम से कम 70% प्रविष्टियां Good या Very Good श्रेणी की होनी चाहिए। कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए और सेवा रिकॉर्ड में ईमानदारी से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए।

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