हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी मतदाता सूची के मसौदे में अपना और अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जांच लें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मतदाता सूची के सत्यापन और जांच के दौरान कुल 18,56,138 लोगों को 'मिलान नहीं होने वाले मामलों' के तहत चिह्नित किया गया है। इन लोगों का
विवरण पिछली मतदाता सूची से नहीं मिल पाया है।
वहीं, 26,31,312 लोगों के नाम या विवरण में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। श्रीनिवास ने बताया कि इन लोगों को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज एवं प्रमाण जमा करने का उचित अवसर देने के लिए सुनवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 14 अगस्त तक कुल 19,35,126 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म-6 के जरिए नाम शामिल करने का दावा पेश कर सकता है। अब तक फॉर्म-6 के तहत 25,315 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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