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छाता-गोवर्धन रोड पर स्थित अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर:एमवीडीए ने 40 एकड़ भूमि पर दोबारा की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 15 July 2026 0 comments
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 मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने मंगलवार को छाता-गोवर्धन रोड पर स्थित सौखी गांव में एक अवैध कॉलोनी पर मंगलवार शाम 6 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की गई। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन के निर्देश पर सचिव आशीष कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।

एमवीडीए के अनुसार, अरविंद झा और अमित अत्री सौखी गांव में लगभग 40 एकड़ भूमि पर 'जेएसकेएस फेस-तृतीय धेनू वाटिका' नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे। इसके लिए कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं लिया गया था। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत वाद संख्या 75/2023-24 दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले ही ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो चुके थे और वर्ष 2023 में भी यहां अवैध निर्माण हटाया गया था।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में उसी स्थल पर दोबारा अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के सत्यापन के बाद मंगलवार को प्रवर्तन दल ने थाना बरसाना पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में निर्मित भूखंडों की चारदीवारी, आरसीसी सड़क, बिजली के खंभे, मुख्य प्रवेश द्वार और साइट कार्यालय सहित अन्य अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

एमवीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करना नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी भूखंड या प्लॉट की खरीद से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि जनहित में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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