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गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने के ऑर्डर: HC का आदेश, हरियाणा के 12,700 टीचर्स को फायदा

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 27 May 2026 0 comments
pramod goyal
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 पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया- 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत इन शिक्षकों की सेवाएं नियमित (परमानेंट) की जाएं। इन सभी टीचर्स को नौकरी और रिटायरमेंट से जुडे़े सभी लाभ दिए जाएं।

कोर्ट ने कहा, इनकी भर्ती विज्ञापन, मेरिट और चयन प्रक्रिया के बाद हुई थी। ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। सरकार ने खुद माना था कि स्कूलों में टीचर्स की कमी थी, अब 20 साल काम लेने के बाद इन टीचर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

करीब 20 साल पहले सरकारी स्कूलों के खाली पदों पर 12 हजार 700 टीचर्स को गेस्ट फेकल्टी के रूप में नियुक्त किया था। जॉइनिंग के बाद से ही टीचर्स परमानेंट करने की मांग कर रहे थे।

कोर्ट ने अब सरकार को 2 महीने के भीतर सेवाएं नियमित करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।


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