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फरीदाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 9 मई 2026 (शनिवार) को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ लंबित ट्रैफिक चालानों का भी निपटान किया जाएगा।
*ट्रैफिक चालान निपटान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:*
* जिन वाहन मालिकों/चालकों के चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, वो लोक अदालत में उपस्थित होकर निपटान करा सकते हैं।
* नागरिकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा अदालत परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
* यह हेल्प डेस्क पुरानी अदालत बिल्डिंग के सामने बड़े पेड़ के नीचे लगेगी। जहां पर यातायात पुलिस कर्मचारी नागरिकों को चालानों की जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
*चालान भुगतान से संबंधित नियम:*
*पोस्टल चालान (CCTV आधारित):*
* केवल 90 दिनों के भीतर ही भुगतान किया जा सकता है।
* भुगतान स्थान: डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय, तीसरी मंजिल, कक्ष संख्या 317
*ई-चालान (मौके पर किये गये):*
* भुगतान स्थान: लघु सचिवालय, पांचवीं मंजिल, कक्ष संख्या 506 या मौके पर ही Paytm के माध्यम से भुगतान संभव
*90 दिन से अधिक लंबित चालान:*
* पहले वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं।
*कानूनी प्रावधान:*
* चालान तिथि से 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2020 (संशोधन) के तहत धारा 167(8) के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
* इस प्रावधान के तहत वाहन को डिटेन (जब्त) किया जा सकता है।
*कार्रवाई के आंकड़े (अप्रैल 2026):*
* लगभग 22,000 वाहनों की चेकिंग
* करीब 2,100 वाहन डिटेन
* कुल 57,028 चालान
* 61,885 ट्रैफिक उल्लंघनों पर कार्रवाई
डीसीपी ट्रैफिक, फरीदाबाद जयबीर सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित चालानों का निपटान करें। साथ ही सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने का आग्रह किया।

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