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नोएडा:
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन का निर्णय लिया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद नयी दरें को लागू भी कर दिया गया है. राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद नई न्यूनतम मजदूरी दरें कानूनी रूप से प्रभावी हो गई हैं.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कामगारों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी. समिति ने अपनी सिफारिशों में मजदूरी दरों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में स्वीकार करते हुए लागू कर दिया.
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. प्रथम श्रेणी में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद को शामिल किया गया है, जहां जीवन-यापन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है. यहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है.''

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