गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हु़ड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी 9 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ने आदेश दिया है कि वाड्रा सहित सभी
आरोपी 16 मई को अदालत में पेश हों। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील ने कोर्ट से कहा कि वाड्रा खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। वाड्रा से ईडी इस मामले में 3 बार पूछताछ कर चुकी है।
बता दें कि फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। जमीन की यह डील उस समय हुई, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।
दस साल बाद 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, DLF और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया।
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