हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में चुनाव अधिकारी को तलब किया है और बयान दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 मार्च की डेट तय की है। सात दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने पर रोक लगाने की मांग थी।
देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस चुनौती के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोका जा सके।
इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायक की थी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है।

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