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फरीदाबाद जिला सेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।
7 मार्च 2017 को लड़की के पिता ने
भूपानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी को पप्पू नाम का युवक अपने साथ ले गया है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया, लेकिन पारिवारिक स्तर पर समझौते जैसी स्थिति बनने के कारण जांच ठंडी पड़ गई। इस दौरान किशोरी आरोपी के साथ रही और उसके दो बच्चे भी हुए।
अप्रैल के महीने में पप्पू फरीदाबाद अपनी ससुराल लौट आया। 12 अप्रैल 2020 को आरोपी किशोरी को पप्पू अपने साथ लेकर गया। आरोप है कि सेक्टर-17 बाईपास के पास उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेहोशी की हालत में छोड़ने के बाद किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में BPTP थाने में हत्या का मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई अलग कोर्ट में जारी है।

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