फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 30 वर्षीय आरोपी रवि पांडेय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला अक्टूबर 2020 का है। पीड़िता डबुआ थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी और उस समय कक्षा दूसरी की छात्रा थी। आरोपी रवि पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का निवासी है, जो घटना के समय पीड़िता के पड़ोस में रह रहा था।
26 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के माता-पिता ड्यूटी पर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी बच्ची को किसी काम का बहाना बनाकर अपने कमरे में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची के व्यवहार में बदलाव आने पर मां को शक हुआ। पूछताछ के दौरान बच्ची ने पूरी घटना परिजनों को बताई।
शिकायत के आधार पर डबुआ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए। सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में कठोर दंड जरूरी है, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।

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