HEADLINES


More

IPS सुसाइड केस, SC/ST एक्ट की धारा मजबूत की

Posted by : pramod goyal on : Sunday, 12 October 2025 0 comments
pramod goyal
Saved under : , ,
//# Adsense Code Here #//

 हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा मजबूत कर दी है। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) की जगह अब धारा 3(2)(V) लगाई गई है, जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि पहले लगाई SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) में 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था।

10 अक्टूबर को दिवंगत IPS की पत्नी IAS अमनीत पी. कु


मार ने चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज FIR नंबर 156 में SC/ST एक्ट की जो धारा लगाई गई है, वह कमजोर है। इसलिए धारा 3(2)(V) के तहत बदलाव किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए। अब परिवार की मांग पर धारा में बदलाव किया गया है।

उधर, पूरन कुमार के केस की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज FIR का रिकॉर्ड मांग लिया है। SIT जांच करेगी कि आखिर किस आधार पर FIR दर्ज की गई थी। सूत्रों ने बताया कि SIT रिकॉर्ड आने के बाद रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारणिया को भी तलब कर सकती है।

No comments :

Leave a Reply