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हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गैर एनसीआर जिलों में एक साल तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑफलाइन या ऑनलाइन) और फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत जारी किया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से आदेश को पूरे साल सख्ती से लागू करने के निर्देश हैं।

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