फरीदाबाद जिले में परमानेंट लोक अदालत ने दो स्कूलों पर छात्र को दाखिला ना देने और उनके पेरेंट्स को हरेसमेंट करने को लेकर अलग-अलग 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। हरियाणा पेरेंट्स एकता मंच की तरफ से लोक अदालत में केस दायर किया गया था। अदालत ने स्कूलों को RTE के तहत अगले 7 दिनों में डायरेक्ट एडमिशन देने का भी आदेश जारी किया है।
हरियाणा पेरेंट्स एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि स्थानीय लोग अदालत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 व फरीदाबाद मॉडल स्कूल सेक्टर 31 पर दस-दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। पीड़ित छात्रों द्वारा मंच से मदद मांगने पर पीड़ित छात्रों की ओर से स्थानीय परमानेंट लोक अदालत में दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद मॉडल स्कूल, सेंट पीटर स्कूल व मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।
RTE के तहत इन स्कूलों के द्वारा पात्र छात्रों को एडमिशन नही दिया गया
इसी को लेकर हरियाणा पेरेंट्स एकता मंच की लीगल सेल ने 8 सितंबर को पीड़ित छात्र की ओर से स्थानीय परमानेंट लोक अदालत में केस दायर किया। जिसमें कोर्ट को बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उपरोक्त स्कूलों को लिस्ट भेजकर कहा था कि पात्र बच्चों को RTE कानून के तहत दाखिला दिया जाए, पर उन्होंने दाखिला नहीं दिया। बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी शिकायत DEO व DC ऑफिस में की, लेकिन उनको वहां न्याय नहीं मिला।
मंच की तरफ से वरिष्ठ लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी एस विरदी ने कोर्ट में केस दायर किया है।
कैलाश शर्मा ने बताया कि केस में 15 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई जो 8 अक्तूबर तक चली। जिसके बाद 13 अक्तूबर को कोर्ट द्वारा छात्रों के हित में यह जजमेंट सुनाया गया है। उन्होंने बताया कि सेंट पीटर व मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल के बारे में अभी फैसला आना बाकी है। उन्होंने कहा कि मंच हर प्रकार से अभिभावकों के साथ मिलकर खड़ा है।

No comments :