//# Adsense Code Here #//
हरियाणा में IAS अफसर जयवीर आर्य पर भ्रष्टाचार का केस नहीं चलेगा। जयवीर आर्य को लेडी अफसर की ट्रांसफर कराने के बदले 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया था। इसे लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सरकार से परमिशन मांगी थी।
सरकार ने ACB को कहा कि अधिकारी पर रेड करने से पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17-ए के तहत सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। इस कारण अधिकारी पर केस चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती।
जयवीर सिंह के अलावा मनीष शर्मा, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी संदीप घनघस और कॉनफैड के जनरल मैनेजर राजेश बंसल के खिलाफ ट्रांसफर-पोस्टिंग में रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच SIT कर रही है। आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से परमिशन मांगी गई थी। ऐसे में जयवीर सिंह को केस में राहत मिल गई है।
No comments :