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बृजेंद्र की रिकाउंटिंग मांग पर रोक लगाने की भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री द्वारा दायर याचिका खारिज

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 18 September 2025 0 comments
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 जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट पर 2024 के चुनावों में वोटों की रिकाउंटिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री द्वारा दायर याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका को खारिज करने की मांग की थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की कोर्ट ने 11 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पर निर्णय सुनाते हुए अदालत ने देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। अब बृजेंद्र सिंह की याचिका पर नियमित सुनवाई शुरू होगी, जिसके लिए 19 सितंबर की तारीख तय की गई है। उस दिन आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

उचाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए बृजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद बृजेंद्र सिंह ने चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि पोस्टल बैलेट पेपर जो स्कैन नहीं हो पाए थे, उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से कहीं ज्यादा थी।

इस मामले में बाद में बृजेंद्र सिंह ने अपनी चुनाव याचिका में कुछ और बातें भी जोड़ी थीं, जिसके बाद भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा था कि बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि यह सुनवाई करने के योग्य ही नहीं है। इसी सिलसिले में कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच दलीलें चल रही थीं। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान देवेंद्र अत्री के वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की। इसके बाद याचिकाकर्ता बृजेंद्र सिंह के वकील ने देवेंद्र अत्री की दलीलों के विरोध में अपनी दलील पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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